Om Pratap
Read More
---विज्ञापन---
EWS Quota Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 4:1 बहुमत के साथ 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा। पांच में से तीन न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है।
बेंच के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने EWS संशोधन को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित और न्यायाधीश रवींद्र भट ने इस पर असहमति व्यक्त की है। EWS संशोधन को बरकराकर रखने के पक्ष में निर्णय 3:2 के अनुपात में हुआ।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पांच-न्यायाधीशों की पीठ 103 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्रतिशत आरक्षण देता है।
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
— ANI (@ANI) November 7, 2022
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, “कुछ मुद्दे और दृढ़ संकल्प के बिंदु हैं कि क्या यह बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, दूसरा अगर पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस प्राप्त करने से बाहर करना समानता संहिता और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है।”
शीर्ष अदालत ने सात दिनों में 20 से अधिक वकीलों को सुनने के बाद 27 सितंबर को मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जबकि अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने संशोधन की वैधता को चुनौती दी और अदालत से इसे रद्द करने का आग्रह किया, प्रतिवादी केंद्र सरकार और कुछ राज्यों ने अदालत से आरक्षण के प्रावधान का बचाव करने के लिए कहा था।
यह विधेयक जनवरी, 2019 में निचले और उच्च सदनों दोनों द्वारा पारित किया गया था और तब तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ईडब्ल्यूएस कोटा एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अधिक है।
बता दें कि 7 नवंबर सीजेआई यूयू ललित का आखिरी कार्य दिवस भी है क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।