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सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी रिहा, तीन दोषी करार

Siwan News: बिहार के सीवान में 9 साल पहले हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया और तीन अन्य को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी सांसद मोहमद शहाबुद्दीन की पहले ही मौत हो चुकी है।

Siwan News: बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की 9 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सीवान नगर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की थी। उसके बाद सीबीआई को सौंप दी गई थी। जिस पर सीबीआई ने 15 सितंबर, 2016 को मामला दर्ज किया और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया और तीन अन्य को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी सांसद मोहमद शहाबुद्दीन की पहले ही मौत हो चुकी है।

मई 2016 को गोली मारकर की गई थी हत्या

जानकारी के अनुसार, बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी आशा यादव की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने पूर्व सांसद सहाबुद्दीन सहित 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अदालत के सामने 69 गवाहों और 111 साक्ष्य पेश किए गए थे। इसके अलावा आरोपियों से 183 सवाल पूछे गए थे।

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फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी

इस मामले में पहले 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, मगर एक आरोपी की बीमारी के कारण वहं नहीं पहुंच पाया था। जिसके कारण अदालत ने शनिवार 30 अगस्त को फैसला सुनाया गया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील शरद सिन्हा ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिनके खिलाफ कनविक्शन की बात कही जा रही है। उसमें कोई दम नही है। अपील के माध्यम से वे सब भी बरी हो जाएंगे। मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन भी रिहा किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने रिशु, राजेश और लड्डन मिया को रिहा किया गया है। वहीं अधिवक्ता राकेश दुबे एपीपी ने बताया कि आज जिन तीन आरोपियों को निर्दोष कहा गया है। फैसले का कागज मिलने के बाद हम उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जाएंगे।

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First published on: Aug 30, 2025 04:32 PM

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