आजम खान को बड़ा झटका, DM पर 'तनखइया' टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा बरकरार

Azam Khan Tankhaiya Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की सत्र अदालत से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने साल 2019 के चर्चित ‘तनखैया’ बयान मामले में निचली अदालत से मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया है.

Azam Khan

आजम खान को खिलाफ कई केस कोर्ट में विचाराधीन हैं।

Azam Khan Tankhaiya Case: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के चर्चित ‘तनखैया’ बयान मामले में आजम खान को रामपुर सत्र न्यायालय से करारा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर आजम खान की अपील को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने उनकी दो साल की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है.

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यह पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है, जब आजम खान रामपुर संसदीय क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र के ग्राम मनकरा में आयोजित एक रैली में उन्होंने तत्कालीन डीएम और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर बेहद तीखी और अमर्यादित टिप्पणी की थी. इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अपने भाषण में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ‘तनखैया’ यानी केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी कहकर संबोधित किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से लोगों से अधिकारियों से न डरने की अपील करते हुए यह तक कह दिया था कि चुनाव जीतने के बाद वे उस अधिकारी से अपने ‘जूते साफ करवाएंगे’.

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इस भड़काऊ और अमर्यादित भाषण के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी की शिकायत पर थाना भोट में मामला दर्ज कराया गया था. मामले की लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान के वकीलों ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी. मामले की जानकारी देते हुए सहायक सरकारी जिला शासकीय अधिवक्ता (एजीडीसी) सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी. इस पूरे प्रकरण में आजम खान ही एकमात्र आरोपी हैं.

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Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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