नोटिफिकेशन के अनुसार, अब पोस्ट ऑफिस खाते से पैसा निकलवान या जमा करवाने के लिए या उस स्कीम से पैस निकालने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा, जिसमें इन्वेस्ट किया गया है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आयकर अधिनियम 2026 के नियमें के अनुसार ही यह फैसला किया गया है।
इन नियमों के तहत हुआ बदलाव

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आयकर अधिनियम 2026 के नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत उपरोक्त बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलना है, अकाउंट में पैसे जमा करने हैं या निकालने है या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना है या कोई लेन-देन करना है तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो जल्दी बनवा लें।
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टैक्स चोरी रोकना सबसे बड़ा मकसद

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बता दें कि पैन कार्ड से जुड़े बदलाव होने से पोस्ट ऑफिस की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी। पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन पर नजर रखना संभव हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग नेटवर्क के जरिए की जाने वाली बचत पर नजर रखकर इनकम टैक्स चोरी की संभावना को कम किया जा सकेगा, लेकिन देश का फायदा होगा।
पैसे जमा कराने लिए ये फॉर्म भरने होंगे

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बता दें कि अगर पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो अन्य शर्तें माननी होंगी। जैसे पैसे जमा कराने के लिए फॉर्म 60 की बजाय फॉर्म 97 भरना होगा। फॉर्म के साथ जमाकर्ता का नाम, पता, ट्रांजेक्शन टाइप और ट्रांजेक्शन को वेरिफाई करने वाले कागज देने होंगे, ताकि यह चेक हो गए कि पैन नंबर के बिना किए गए लेनदेन भी टैक्स में एड किए गए हैं या नहीं।
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ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म 121 भरा जाएगा

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पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन के लिए अब फॉर्म 15G और 15H की बजाय फॉर्म 121 देना होगा। पहले ब्याज पर TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G भरा जाता था। 60 साल से कम आयु के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 15h फॉर्म भरते थे, लेकिन अब फॉर्म 121 भरा जाएगा। अगर टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्सेबल इनकम जीरा है तो यह फॉर्म भरेगा।