Pan Card New Updates: पैन कार्ड से जुड़े 2 नए बदलाव, खाते या स्कीम से पैसे निकलवाने के लिए माननी होंगी ये शर्तें

पैन कार्ड धारकों और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक नया आदेश आया है। इंडिया पोस्ट ने देशभर के पोस्ट ऑफिसों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार खातों और स्कीम से पैसा निकलवाने और जमा करवाने का नियम बदला गया है।

Pan Card New Rules
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नोटिफिकेशन के अनुसार, अब पोस्ट ऑफिस खाते से पैसा निकलवान या जमा करवाने के लिए या उस स्कीम से पैस निकालने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा, जिसमें इन्वेस्ट किया गया है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्‍योंकि आयकर अधिनियम 2026 के नियमें के अनुसार ही यह फैसला किया गया है।

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इन नियमों के तहत हुआ बदलाव

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आयकर अधिनियम 2026 के नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत उपरोक्त बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट खोलना है, अकाउंट में पैसे जमा करने हैं या निकालने है या फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट में निवेश करना है या कोई लेन-देन करना है तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो जल्दी बनवा लें। यह भी पढ़ें: PAN Card Rule Change: 1 मई से बदल गए PAN कार्ड के नियम, लापरवाही पड़ेगी भारी

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टैक्स चोरी रोकना सबसे बड़ा मकसद

टैक्स चोरी रोकना सबसे बड़ा मकसद3 / 5

बता दें कि पैन कार्ड से जुड़े बदलाव होने से पोस्ट ऑफिस की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी। पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली हाई वैल्‍यू वाले ट्रांजेक्‍शन पर नजर रखना संभव हो जाएगा। पोस्‍ट ऑफिस सेविंग नेटवर्क के जरिए की जाने वाली बचत पर नजर रखकर इनकम टैक्‍स चोरी की संभावना को कम किया जा सकेगा, लेकिन देश का फायदा होगा।

पैसे जमा कराने लिए ये फॉर्म भरने होंगे

पैसे जमा कराने लिए ये फॉर्म भरने होंगे4 / 5

बता दें कि अगर पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो अन्य शर्तें माननी होंगी। जैसे पैसे जमा कराने के लिए फॉर्म 60 की बजाय फॉर्म 97 भरना होगा। फॉर्म के साथ जमाकर्ता का नाम, पता, ट्रांजेक्‍शन टाइप और ट्रांजेक्‍शन को वेरिफाई करने वाले कागज देने होंगे, ताकि यह चेक हो गए कि पैन नंबर के बिना किए गए लेनदेन भी टैक्‍स में एड किए गए हैं या नहीं। यह भी पढ़ें: PAN Card Fraud: कहीं आपके पैन कार्ड पर तो नहीं चल रहा किसी का खाता? ऐसे तुरंत लगाएं पता

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ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म 121 भरा जाएगा

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पोस्‍ट ऑफिस ट्रांजेक्शन के लिए अब फॉर्म 15G और 15H की बजाय फॉर्म 121 देना होगा। पहले ब्‍याज पर TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G भरा जाता था। 60 साल से कम आयु के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 15h फॉर्म भरते थे, लेकिन अब फॉर्म 121 भरा जाएगा। अगर टैक्‍सपेयर्स की अनुमानित टैक्‍सेबल इनकम जीरा है तो यह फॉर्म भरेगा।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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