Wrestlers Case: बृजभूषण सिंह को मिली दो दिन की अंतरिम जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए थे पेश
Edited By Naresh Chaudhary

Edited By Naresh Chaudhary

Wrestlers Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी।
एएनआई के अनुसार, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें पुलिस ने अब तक उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण भी स्पष्ट किया था।
Former Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar granted interim bail by Delhi's Rouse Avenue court in the case of alleged sexual harassment of wrestlers. pic.twitter.com/EYWbwmQfuZ
— ANI (@ANI) July 18, 2023
साल 2019 की दो तस्वीरो को (जिनमें बृज भूषण को कजाकिस्तान में (एक) शिकायतकर्ता की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है) को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मुख्य सबूत हैं। आरोप पत्र में पहलवानों द्वारा बृज भूषण द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने का विवरण दिया गया है। 108 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई है और उन्होंने पहलवानों के बयानों की पुष्टि की है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है। कहा गया है कि जब्त और जमा किए गए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ हैं।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: