मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल से भिड़ने वाले 'मोहम्मद दीपक' को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल कार्यवाही पर रोक

Mohammad Deepak: मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम ओनर दीपक कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है, फिलहाल उन पर कार्यवाही पर रोक लग गई है. गौरतलब है कि वो एक मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए बजरंग दल से भिड़ गए थे.

Supreme Court PTI Deepak Instagram

सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद दीपक को राहत (Photo-PTI/Instagram/deepakakkikumar)

Mohammad Deepak Gets Relief From Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को देहरादून के जिम मालिक दीपक कुमार को अंतरिम राहत दी. कोर्ट ने उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों के साथ हुई बहस के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी, गौरतलब है कि इंटरनेट वो ‘मोहम्मद दीपक’ के नाम से मशहूर हैं.

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कार्यवाही पर लगी रोक लगाई

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने FIR को चुनौती देने वाली दीपक की याचिका पर नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि इस मामले से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें दीपक को इस मामले के बारे में सार्वजनिक बयान देने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मना किया गया था.

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दीपक ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, कोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा. कोर्ट ने दीपक और मामले में शामिल एक दूसरे शक्स को घटना से जुड़े वीडियो पोस्ट करने या बयान देने से भी रोक दिया था.

वायरल हुई बहस

ये मामला फरवरी में बजरंग दल के सदस्यों और एक मुस्लिम दुकानदार के बीच हुई बहस से जुड़ा है. बताया जाता है कि समूह ने दुकान के नाम में ‘बाबा’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी. बहस के दौरान दीपक को ये कहते हुए सुना गया, ‘मेरा नाम मोहम्मद दीपक है.’ इस बातचीत का एक वीडियो बाद में वायरल हो गया, जिससे उन्हें काफी चर्चा मिली.

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दीपक की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने भी घटना को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई. सिंघवी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंगे से जुड़े प्रावधान के शुरुआती इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि बाद में ये आरोप हटा दिया गया था.

वायरल घटना के बाद समर्थन

विवाद के बाद दीपक को लोगों का समर्थन मिला. कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिले और उनके रुख की तारीफ की; उन्होंने दीपक के जिम को ‘मोहब्बत की दुकान’ कहा और इसके सदस्य बनने की इच्छा जताई. सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने भी जिम का दौरा किया और सदस्य बने. बाद में, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने दीपक के जिम को हुए भारी कारोबारी नुकसान के बाद उनके सपोर्ट में सालाना मेंबरशिप खरीदी.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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