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किस विधायक पर भड़क गए CJI सूर्यकांत? राजस्थान विधान सभा में बयान पर जताई आपत्ति

सीजीआई ने साफ कहा कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि विधान सभा में बोल देने से कोई परिणाम नहीं होगा। अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत ने राजस्थान के एक विधायक की टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान विधान सभा में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर सवाल उठाने वाले एक विधायक को कड़ी फटकार लगाई है। सीजीआई ने साफ कहा कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि विधान सभा में बोल देने से कोई परिणाम नहीं होगा। अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉय मलबाची और जस्टिस विपिल पंचोली एक मामले में सुनवाई कर रहे थे। मामला फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की जमानत याचिका का था। यह मामला राजस्थान में दर्ज एक कथित चीटिंग केस से जुड़ा है। जिसमें उदयपुर पुलिस ने एक बिजनेसमैन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। ट्रायल कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद दंपति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिछले हफ्ते कोर्ट ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत भी दे दी थी और इसी फैसले पर राजस्थान विधानसभा में सवाल उठाए गए।

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विधान सभा में विधायक ने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है? और यहीं से यह मामला गरमा गया। जब कोर्ट जमानत का आदेश लिखवा रही थी तब वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि विधानसभा में कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की गई है। यह सुनते ही सीजीआई का रुख बेहद सख्त हो गया।

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CJI

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