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'देने होंगे 2 लाख ', डॉग लवर्स और NGO पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Supreme Court Order Street Dogs: याचिकाकर्ता डॉग लवर्स को 25000 और एनजीओ को 2 लाख रुपये कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों को ये रकम 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री में देनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर दोनों में से कोई ऐसा करने में नाकाम रहा तो उन्हें आगे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं होगी।

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Supreme Court order on street dogs fined Rs 2 lakh: स्ट्रीट डॉग पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। दरअसल, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय बेंच ने स्पष्ट किया कि रेबीज से ग्रसित या शेल्टर होम में बंद बेहद आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें अलग शेल्टर होम में रखा जाएगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने पूरे देश को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर अपना फैसला लिया है। ये फैसला केवल दिल्ली-एनसीआर में नहीं पूरे देश पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि शेल्टर होम में बंद सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। ऐसे कुत्ते जिन्हें स्थानीय नगर निगम पकड़ता है उन्हें नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाएगा।

किन पर लगा 2 लाख का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स खुश

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो भी डॉग लवर्स और एनजीओ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ अमाउंट जमा करना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता डॉग लवर्स 25000 और एनजीओ को 2 लाख रुपये कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों को ये रकम सात दिन के अंदर रजिस्ट्री में देनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर दोनों में से कोई ऐसा करने में नाकाम रहे तो उन्हें आगे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं होगी। बता दें देशभर में बीतें कई दिनों से डॉग लवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस समय ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी संख्या में डॉग लवर्स थे, जिन्होंने इस आदेश पर खुशी जाहिर की।

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आवारा कुत्तों को कहां खाना खिलाएं? नगर निगम करेगी तय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर बैन लगा दिया गया है। अब स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने के लिए आपके घर या ऑफिस के पास जगह चिन्हित की जाएगी, जहां आप इन्हें खाना दे सकेंगे। इसके लिए स्थानीय नगर निगम व आरडब्ल्यूए आपस में मिलकर इन जगहों को तय करेंगी। कोर्ट के ऑर्डर पर याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने कहा कि वह कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर के आद अब अदालतों में चल रहे आवारा कुत्तों के मामले खत्म होंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय नगर निगम के साथ मिलकर इस ऑर्डर को लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें: स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन, पढ़ें ऑर्डर की 5 बड़ी बातें

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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