---विज्ञापन---

दिल्ली angle-right

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन, पढ़ें ऑर्डर की 5 बड़ी बातें

Supreme Court Verdict On Stray Dogs: दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को नसबंदी की जाए और उसके बाद ही उनको छोड़ा जाए।

---विज्ञापन---

Supreme Court Verdict On Stray Dogs: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा गर्माया हुआ है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुत्तों को नसबंदी की जाए और उसके बाद ही उनको छोड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ‘आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले पूरे देश को ध्यान में रखा है। फैसले के बाद से केवल कुत्तों को कुछ ही निर्धारित जगहों पर खाना दिया जा सकेगा।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ें: स्ट्रीट डॉग को रिहायशी इलाकों से हटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समस्या का समाधान होना चाहिए

अगर कोई दूसरी जगह पर खाना दिया जाता है, तो उसमें जिर्मान लगाया जाएगा। जिन कुत्तों को पहले पकड़ा जा चुका है उनको छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जो हिंसक आवारा कुत्ते हैं उनक शेल्टर में ही रखा जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद भी ले सकते हैं।

---विज्ञापन---

कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

1- सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। वहीं, उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन्हें रेबीज है या जो आक्रामक हैं।

2- अगर कुत्तों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसकी शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस पर अपनी समस्या बताने पर समाधान किया जाएगा।

---विज्ञापन---

3- कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि पहले जो लोग सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फैसले में कहा गया कि अब से कुछ जगह पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा। इसके लिए कुछ जगह बनाई जाएंगी।

4- कोर्ट ने कुत्तों के मामले में ये फैसला पूरे देश को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसके लिए कोर्ट सभी राज्यों को नोटिस भी भेज चुका है। बदले हुए नियमों का सभी को पालन करना होगा।

---विज्ञापन---

5- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी जो भी बातें कहीं हैं, उनको सभी को मानना जरूरी है। अगर कोई कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। नियम न मानने वाले लोगों पर 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: कुत्ता काट लें तो तुरंत क्या करना चाहिए, लार शरीर में पहुंचकर कैसे बनता है जहर?

---विज्ञापन---
First published on: Aug 22, 2025 10:39 AM

End of Article

About the Author

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।

Read More

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola