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SC-ST एक्ट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुकदमा के लिए साबित करना होगा यह फैक्ट

SC-ST एक्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए साफ किया है कि कब एससी एसटी एक्ट लगाया जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी को राहत दी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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एससी-एसटी एक्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को ‘नीच’ जैसे सामान्य अपमानजनक शब्द कह देने भर से एससी-एसटी एक्ट अपने-आप लागू नहीं हो जाता। जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने मामले में स्पष्ट किया कि यह एक्ट तभी लगाया जा सकता है।

SC-ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर अक्सर कई मामले सामने आते रहते हैं। ताजा उदाहरण बिहार में देखने को मिला था। एक गांव में 100 लोगों पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि दावा किया इसमें कई लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। एससी-एसटी एक्ट का एक मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा।

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साल 2011 में आईआईटी जोधपुर में सरकारी अधिकारी अतिक्रमण की जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारी का विरोध किया। जानकारी के अनुसार, कथित रूप से अधिकारियों को ‘नीच’ और ‘भिखारी’ जैसे शब्द कहे। इन शब्दों को अधिकारियों ने जातिगत अपमान मानते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसमें एससी-एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गईं थीं।

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मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब यह साबित हो कि अपमान खास तौर पर जाति के आधार पर किया गया था। साथ ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी।

मामले में हाई कोर्ट में आरोपियों ने दलील दी कि उन्हें अधिकारियों की जाति के बारे में जानकारी नहीं थी। बोले गए शब्द जाति का संकेत नहीं करते हैं। कहा कि घटना के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए इसे जातिगत अपमान नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस्तेमाल किए गए शब्द किसी विशेष जाति की ओर संकेत नहीं करते है। ना ही ऐसा कोई प्रमाण है कि आरोपियों को अधिकारियों की जाति के बारे में जानकारी थी।

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First published on: Feb 08, 2026 09:10 AM

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About the Author

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098

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