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उम्र नाबालिग, सीट बेल्ट भी नहीं, सड़क पर दौड़ाई जीप; डिप्टी सीएम के बेटे का कटा चालान

Rajasthan Deputy CM Son Car Challan: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा मुश्किलों में फंस गए हैं। राजस्थान पुलिस ने उनके बेटे का चालान काट दिया है। नाबालिग होने के बावजूद बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर डिप्टी सीएम के बेटे पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Oct 5, 2024 11:53
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Rajasthan Deputy CM Son Car Challan

Rajasthan Deputy CM Son Car Challan: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हुए रील बनाने के कारण राजस्थान पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम के बेटे का पुलिस ने 7000 रुपये का चालान काटा है। पुलिस का कहना है कि डिप्टी सीएम का बेटा नाबालिग है और वो सीट बेल्ट लगाए बिना ही गाड़ी चला रहा था। उसने हाथ में मोबाइल ले रखा था और गाड़ी चलाते हुए रील बना रहा था।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डिप्टी सीएम के बेटे और उसके दोस्त का कार चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने भी बेटे की तरफ से सफाई पेश की थी। हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7000 रुपये का चालान प्रेमचंद्र बैरवा के घर भेज दिया है।

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डिप्टी ने किया बेटे का बचाव

बेटे का बचाव करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का कहना था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद कुछ बाहरी लोग मेरे बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। उसे भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला है। आज मेरे बेटे को भी लोग पूछने लगे हैं। इस मामले में मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है और न ही उसने किसी नियम का उल्लघंन किया है।

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किस बात के लिए कटा चुनाव?

राजस्थान पुलिस ने बिना परमीशन गाड़ी में मॉडिफिकेशन करने के मामले में 5 हजार रुपये का फाइन लगाया है। वहीं सीट बेल्ट न पहनने के लिए 1 हजार और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने के लिए 1 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है। डिप्टी सीएम के बेटे का कुल 7000 रुपये का चालान कटा है।

क्या कहता है नियम?

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके माता-पिता के खिलाफ 25,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। इसके अलावा नाबालिग पर 25 साल की उम्र तक गाड़ी चलाने पर बैन लगा दिया जाएगा।

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Written By

Sakshi Pandey

First published on: Oct 05, 2024 11:53 AM

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