( प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली)
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज की है।
ईडी ने संजय सिंह को 5 अक्टूबर किया था गिरफ्तार
ईडी ने 5 अक्टूबर को संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे से छापा मारा था और यहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उसी शाम करीब 5:30 बजे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी महाने से जेल में हैं।
जनवरी में ED ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा
ईजी ने आबकारी मामले में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है। इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था।
क्या है दिल्ली आबकारी नीति घोटाला?
दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। इस पर बीजेपी का आरोप है कि आप नेताओं ने मिलीभगत कर अपने लोगों को शराब का ठेका दिया और पैसे लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को हानि पहुंची है।
यह भी पढ़ें : Cash For Query : कौन हैं जय अनंत देहाद्रई? जिनकी वजह से बढ़ीं महुआ मोइत्रा की मुसीबतें