Breaking: बेंगलुरू कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ो दो ट्वीटर हैंडल पर रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश म्यूजिक कॉपीराइट उल्लंघन के एक मामले में दिया है। कांग्रेस के खिलाफ म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट के तहत एमआरटी म्यूजिक ने एक शिकायत दी थी।
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A Bengaluru court directs Twitter to temporarily block the accounts of Congress party and Bharat Jodo Yatra for allegedly infringing the statutory copyright owned by MRT Music by illegally using sound records of the film KGF Chapter-2.
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— ANI (@ANI) November 7, 2022
जानकारी के मुताबिक यह रोक अस्थायी रूप से लगाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ शिकायत में केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया।
The complaint was filed by MRT music and FIR was lodged against Rahul Gandhi, Jairam Ramesh and Supriya Shrinate at Yeshwanthpur Police Station.
— ANI (@ANI) November 7, 2022
पेश मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक सीडी देते हुए यह आरोप लगाया थाा कि असली वर्जन में कुछ मामूली बदलावों के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। जिससे पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इस बारे में बताया गया। अब कोर्ट ने इसी मामले में अपना आदेश सुनाया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि यह मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देता है। दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं वहां से इन वीडियोज को हटाया जाए। वहीं, दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक किया जाए।
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