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पुष्पा 2 को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में क्यों जारी हुई PIL? जानें पूरा मामला

पुष्पा 2 को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि मेकर्स फिल्म से हुए मुनाफे का आवंटन छोटे बजट की फिल्मों के हित और सब्सिडी के लिए करें।

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साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2’ को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मेकर्स को फिल्म की कमाई से जो प्रॉफिट हुआ है, उसे छोटे बजट की फिल्मों के हित और सब्सिडी के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। बता दें कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘पुष्पा 2’ रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसे पिछले साल दिसंबर, 2024 में रिलीज किया गया था।

क्यों दर्ज हुई जनहित याचिका?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सिने प्रेक्षक विनियोग दारुला संघम के अध्यक्ष जीएल नरसिम्हा राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जो अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘पुष्पा 2’ पर है। इस याचिका में राव ने कहा है कि ‘सुकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म पुष्पा 2: द रूल ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है। टिकटों की कीमत में बढ़ोतरी और लाभकारी शो की वजह से इस फिल्म को काफी फायदा हुआ है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिकट की कीमतों और स्पेशल स्क्रीनिंग को मंजूरी दी गई थी, उस पर चिंता जताते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।’

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कोर्ट ने सुनवाई की स्थगित

नरसिम्हा राव ने तर्क देते हुए कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट से अपील की है कि सरकार पुष्पा 2 के मुनाफे को सिनेमा दर्शकों के कल्याण गतिविधियों, छोटी फिल्मों की सुरक्षा और सार्वजनिक थिएटरों के निर्माण के लिए आवंटन करने का निर्देश दे। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

बीते दिन सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के तर्क पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि पुष्पा 2 के शो को हुए मुनाफे और टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का मामला पहले ही निपटा दिया गया है। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी तरफ से पीआईएल विशेष रूप से फिल्म के मुनाफे से संबंधित है तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपने तर्क का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसले की एक कॉपी प्रस्तुत करें। इसके बाद मामले की सुनवाई को दो हफ्ते तक स्थगित कर दिया।

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First published on: Mar 11, 2025 01:05 PM

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