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Union Budget 2025: इनकम टैक्स पर बड़ी राहत मिलने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहला तो यही कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कब से हो रही है? क्या इसी वित्त वर्ष से बजट में हुई घोषणा का लाभ मिलने लगेगा? इसके अलावा, एक सवाल यह भी है कि क्या जल्द पेश होने वाले नए आयकर विधेयक में बजट की छूट पर कोई कैंची चल सकती है?
वित्त मंत्री ने बजट में 12 लाख रुपये की आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स में हुए बदलाव लागू होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख की इनकम पर 0 इनकम टैक्स का लाभ उठा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है कि न्यू टैक्स रिजीम में जो भी बदलाव हुए हैं, वे सभी 1 अप्रैल 2025 से अमल में आ जाएंगे।
सरकार द्वारा जल्द पेश किए जाने वाले नए आयकर बिल में बजट की किसी कटौती पर कैंची चलने की कोई संभावना नहीं है। बजट में जो ऐलान हुए हैं, उनका नया आयकर कानून से कोई लेना-देना नहीं है। यानी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल, सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ज्यादा स्पष्ट, समझने में आसान बनाने के लिए नया बिल लेकर आ रही है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद नया आयकर विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
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एक सवाल यह भी है कि क्या एक टैक्स रिजीम से दूसरी में शिफ्ट हुआ जा सकता है? इसका जवाब है हां। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही बनाया गया है। ऐसे में अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो वित्त वर्ष 2025-26 में न्यू रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि बजट में हुए ऐलान चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए नहीं हैं।
कुछ लोगों को 12 लाख और 12.75 लाख को लेकर भी कन्फ्यूजन है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। जबकि वेतनभोगियों के मामले में 75 हजार रुपये के स्टैण्डर्ड डिडक्शन को शामिल करते हुए छूट का आंकड़ा 12.75 लाख हो जाता है। बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत पहले केवल 7 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री थी। सरकार को उम्मीद है कि नई छूट के बाद बड़ी संख्या में करदाता पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रिजीम का हिस्सा बनेंगे।
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