Ration Card Rules: परिवार से अलग राशन कार्ड कब और कैसे बनवाएं? जानें कुंवारे लोगों के लिए क्या हैं नियम

Separate Ration Card Rules: क्या एक ही घर में रहते हुए अलग राशन कार्ड बन सकता है? जानें शादी, अलग रसोई और अविवाहित लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और शर्तें.

ration card rule

एक ही परिवार के लोग कब बनवा सकते हैं अलग राशन कार्ड? जानें अविवाहित लोगों के लिए क्या हैं नियम

विज्ञापन

राशन कार्ड केवल सस्ते राशन का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक अहम सरकारी पहचान और पते के प्रमाण पत्र (Address Proof) का भी काम करता है. आमतौर पर पूरे परिवार का एक ही राशन कार्ड बनता है. लेकिन क्या परिवार के सदस्य अपना अलग राशन कार्ड बनवा सकते हैं?

जवाब है- हां! लेकिन आप अपनी मर्जी से कभी भी अलग राशन कार्ड नहीं बनवा सकते. इसके लिए सरकार की ओर से तय की गई कुछ खास शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है. आइए जानते हैं कि अलग राशन कार्ड बनवाने के क्या नियम हैं.

विज्ञापन

कब बनवा सकते हैं अलग राशन कार्ड?

शादी होने के बाद:
शादी के बाद पत्‍नी का नाम उसके मायके के राशन कार्ड से हटवाकर पति के परिवार वाले कार्ड में जोड़ा जा सकता है, या फिर दोनों पति-पत्नी मिलकर अपना एक नया और अलग राशन कार्ड बनवा सकते हैं.

अलग रसोई या चूल्हा होना:
अगर आप अपने परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपकी रसोई, कमाई और घर का खर्च पूरी तरह अलग है, तो आप अपने, अपनी पत्‍नी और बच्चों के लिए अलग राशन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए खाद्य विभाग (Food Department) का अधिकारी जांच करके सत्यापन करता है.

विज्ञापन

दूसरे शहर में नौकरी या निवास:
अगर कोई व्यक्ति काम या बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है और वहां स्थायी रूप से रह रहा है, तो वह पुराने कार्ड से नाम हटवाकर नए पते पर अलग राशन कार्ड बनवा सकता है.

विज्ञापन

अविवाहित लोगों के लिए क्या हैं नियम?
क्या एक कुंवारा/अविवाहित व्यक्ति अपना अलग राशन कार्ड बनवा सकता है? अगर कोई अविवाहित पुरुष या महिला खुद कमाती है (आत्मनिर्भर है), अपने वर्तमान पते पर कम से कम 1 साल से रह रही है और अपनी अलग रसोई चलाती है, तो वह सिंगल-मेम्बर हाउसहोल्ड के तहत राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है.

लेक‍िन अगर कोई अविवाहित व्यक्ति अपने माता-पिता के साथ ही रहता है और एक ही रसोई में खाना बनता है, तो उसे अलग राशन कार्ड नहीं मिलेगा.

विज्ञापन

अलग राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया

विज्ञापन
  1. सबसे पहले आपको अपने पुराने राशन कार्ड से नाम हटवाने का सर्टिफिकेट या सरेंडर सर्टिफिकेट लेना होगा.
  2. इसके बाद अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें.
  3. फॉर्म भरते समय पहचान पत्र, नए पते का सबूत, आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) और पुराने कार्ड से नाम हटने का सर्टिफिकेट अपलोड करें.
  4. आवेदन जमा होने के बाद खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर आपके पते पर आकर जांच करेगा. जांच सही पाए जाने पर आपका नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ