नई दिल्ली: सरकार ने चुनावी बांड की 23 वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है जो 9 नवंबर को बिक्री के लिए खुलेगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में घोषणा की है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 9 से 15 नवंबर तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है।

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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होगा और वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा करने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन जमा किया जाएगा।

सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था। चुनावी बांड के पहले बैच की बिक्री मार्च 1-10, 2018 से हुई थी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड पेश किए गए हैं।

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चुनावी बांड भारतीय नागरिकों या देश में निगमित या स्थापित संस्थाओं द्वारा खरीदे जा सकते हैं। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल करने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं।

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