Nitin Arora
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PF account: आयकर विभाग ने उन करदाताओं को चेतावनी जारी की है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है। कर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के अनुसार, ‘सभी पैन धारक, जो अधिसूचना संख्या 37/2017, दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इसे तत्काल करें। ऐसा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।’
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यही चेतावनी जारी की है। ट्वीट में लिखा है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.4.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जल्द ही आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!’
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अगर आप अपने आधार को पीएफ खाते से लिंक नहीं कराते हैं तो आप पीएफ खाते से जुड़े कुछ खास सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2023 की तारीख तय की है। अगर आप इस समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट डिएक्टिवेट भी किया जा सकता है।
बता दें कि लिंक करने की पहले की तारीख निकल चुकी है, जिसके बाद समय सीमा और बढ़ाई गई थी। इससे पहले सदस्य सेवा पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा था, ‘यदि आपका UAN आधार संख्या से जुड़ा नहीं है, तो आपका नियोक्ता / प्रतिष्ठान 01.01.2022 से आपके मासिक अंशदान को जमा नहीं कर पाएगा। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि अपने आधार को 31.12.2021 को या उससे पहले UAN से लिंक करें, यदि यह पहले से लिंक नहीं है।’ तो ऐसे में यह हिदायत दी जाती है कि अपने PF खाते को भी आधार से जरूर जोड़ें।
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