Passport New Rule: भारत सरकार ने इंटरनेशनल यात्रा के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए पासपोर्ट के लिए आवेदकों को अब सरकारी प्लेटफ़ॉर्म डिजीलॉकर (DigiLocker) का उपयोग करना होगा। डिजीलॉकर का उपयोग करके सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा। एक बार दस्तावेज़ अपलोड हो जाने पर आवेदक आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in के माध्यम से अपना पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा है कि यदि एप्लीकेंट्स ने डिजीलॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, तो उन्हें एप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान ऑरिजिनल फिजिकल कॉपी लाने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में कम समय लगने की उम्मीद है। इसे फिजिकल दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता को कम करने के इरादे से लागू किया गया है।
डिजीलॉकर (DigiLocker) क्या है?
डिजीलॉकर एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से उपलब्ध कराई गई डिजिटल वॉलेट सेवा है। इसमें यूजर्स सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। मंत्रालय ने अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से आधार डॉक्यूमेंट का उपयोग करने की अनुमति भी दे दी है।
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डिजीलॉकर में सेव कर सकेंगे ये डॉक्यूमेंट्स
डिजीलॉकर में यूजर्स जरूरी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स जैसे शिक्षा सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर फिजिकल डॉक्यूमेंट सत्यापन की आवश्यकता को कम करने के लिए लागू किया गया है।
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ऐसे कर सकेंगे डिजिलॉकर का उपयोग
- डिजिलॉकर खाता खोलने के लिए यूजर्स को एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह नंबर पहले ही आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- डिजिलॉकर खाते में लॉग इन करते समय यूजर्स को लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासकोड (ओटीपी) भेजा जाएगा।
- अगर डिजिलॉकर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आधार में उस डेटा को अपडेट करना होगा।
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