Nitin Arora
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PAN Card Rule changed: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और कर चोरी को रोकने के प्रयास में लोगों को पैन को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। सरकार ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 से पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ इस आवश्यकता का अनुपालन करने को कहा है। यदि देय तिथि तक लिंक नहीं किया जाता है, तो वित्तीय लेनदेन बंद हो जाएंगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
यहां तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी दोनों पहचान पत्रों को जोड़ने का आग्रह किया है। कहा है कि अगर लिंक नहीं किया गया तो वे लोग एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेनदेन शुरू करने में सक्षम नहीं होंगे।
यदि आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है और प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रश्न हैं, तो आगे पढ़ें। हमने पैन आधार लिंकिंग से संबंधित कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि पैन और आधार लिंकिंग प्रक्रिया क्यों और कैसे शुरू की जाए।
भारत के आयकर विभाग ने पैन के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए पैन के साथ आधार को अनिवार्य कर दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे, या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर संग्रह प्रक्रिया में गलतियां हुईं और करदाताओं की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया। इसलिए पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन की एक मजबूत विधि स्थापित करने के लिए, आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया था।
मार्च 2022 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले जिन व्यक्तियों को पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए अपने आधार नंबर को अपने पैन से जोड़ना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
जनादेश सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, हालांकि, व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक, आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी और वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन देश में रह रहे हैं, उन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है।
आधार को पैन से मुफ्त में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी। उसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी लेकिन अब जुर्माना शुल्क देने के बाद ही लिंक किया जा सकेगा। नागरिकों को अब 31 मार्च, 2023 तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और यदि समय सीमा के बाद ऐसा नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह आईटीआर रिटर्न भरने जैसी किसी भी वित्त संबंधी प्रक्रिया को करने के लिए मान्य नहीं होगा।
यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
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