---विज्ञापन---

PAN Card Rule changed: आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं? सिर्फ 1 मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस, चूक गए तो…

PAN Card Rule changed: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और कर चोरी को रोकने के प्रयास में लोगों को पैन को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। सरकार ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 से पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ इस आवश्यकता […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Mar 13, 2023 12:12
Share :

PAN Card Rule changed: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और कर चोरी को रोकने के प्रयास में लोगों को पैन को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। सरकार ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 से पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ इस आवश्यकता का अनुपालन करने को कहा है। यदि देय तिथि तक लिंक नहीं किया जाता है, तो वित्तीय लेनदेन बंद हो जाएंगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

यहां तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी दोनों पहचान पत्रों को जोड़ने का आग्रह किया है। कहा है कि अगर लिंक नहीं किया गया तो वे लोग एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेनदेन शुरू करने में सक्षम नहीं होंगे।

---विज्ञापन---

यदि आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है और प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रश्न हैं, तो आगे पढ़ें। हमने पैन आधार लिंकिंग से संबंधित कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि पैन और आधार लिंकिंग प्रक्रिया क्यों और कैसे शुरू की जाए।

और पढ़िए Good News for Noida: ग्रेटर नोएडा में बनेगा UP का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ ने ऑथोरिटी को लिखा पत्र

---विज्ञापन---

लिंक करना अनिवार्य क्यों कर दिया?

भारत के आयकर विभाग ने पैन के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए पैन के साथ आधार को अनिवार्य कर दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे, या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर संग्रह प्रक्रिया में गलतियां हुईं और करदाताओं की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया। इसलिए पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन की एक मजबूत विधि स्थापित करने के लिए, आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया था।

पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा

मार्च 2022 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले जिन व्यक्तियों को पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए अपने आधार नंबर को अपने पैन से जोड़ना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

किन्हें है आधार-पैन लिंकिंग से छूट

जनादेश सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, हालांकि, व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक, आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी और वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन देश में रह रहे हैं, उन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है।

और पढ़िए Adani Stocks: ग्रुप के चार शेयरों में लगा अपर सर्किट, अडानी एंटरप्राइजेज में उछाल…जानिए- कैसे मिल रहा फायदा

आधार-पैन लिंक अंतिम तिथि और जुर्माना शुल्क

आधार को पैन से मुफ्त में लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी। उसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी लेकिन अब जुर्माना शुल्क देने के बाद ही लिंक किया जा सकेगा। नागरिकों को अब 31 मार्च, 2023 तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और यदि समय सीमा के बाद ऐसा नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह आईटीआर रिटर्न भरने जैसी किसी भी वित्त संबंधी प्रक्रिया को करने के लिए मान्य नहीं होगा।

पैन और आधार लिंक है या नहीं ऐसे करें पता

  • incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर जाएं
  • पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  • ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें
  • लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में प्रदर्शित होगी

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।

आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

  • अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in
  • यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करें।
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (Permanent Account Number) होगी।
  • आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
  • लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में जाएं और होमपेज पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।
  • यदि लागू हो तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ बॉक्स को चेक करें।
  • सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है तो ‘link now’ बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
  • एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

और पढ़िएबिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें

HISTORY

Edited By

Nitin Arora

First published on: Mar 13, 2023 12:02 PM
संबंधित खबरें