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Pan-Aadhar Link: 30 तारीख से पहले कर लें ये काम, नहीं तो बुरे फंसेंगे!

Pan-Aadhar Link: आयकर विभाग ने पिछले महीनों एक बार फिर से आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा चुका है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रक्रिया […]

Pan-Aadhar Link: आयकर विभाग ने पिछले महीनों एक बार फिर से आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा चुका है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा कर लें। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है उन्हें आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा करने में विफल होने पर, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा।

पैन कार्ड बंद हो गया तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है। विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। वहीं, बताया गया कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से लिंक करने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।

आपको आधार से पैन कार्ड क्यों लिंक करना चाहिए?

देखिए आपका आधार से पैन को लिंक करना बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसे कई कारण बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको दोनों दस्तावेजों को जोड़ना चाहिए।
  • बैंक खाता नहीं खोल सकते।
  • अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
  • एक बार में ₹50,000 से अधिक या एक वर्ष में ₹2,50,000 से अधिक के बैंकों / NBFC में जमा नहीं कर सकते।
  • ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
  • लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
  • नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।

Aadhaar-PAN लिंक करने की प्रक्रिया

  • आयकर पोर्टल खोलें।
  • बाएं साइड के पैनल 'क्विक लिंक्स' पर जाएं। यहां 'लिंक आधार' पर जाएं।
  • जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
  • शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
  • इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा।
  • यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'link now' बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।


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