Nitin Arora
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PAN-Aadhaar Linking: PAN (स्थायी खाता संख्या) और आधार दोनों भारत में व्यक्तियों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। पैन का उपयोग कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि आधार का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ लोगों को छोड़कर, पैन और आधार को जोड़ना भारत में सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य है।
करदाताओं के सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए आईटी विभाग द्वारा पैन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए भी किया जाता है।
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। 01 जुलाई, 2023 से, जिन करदाताओं का पैन कार्ड, उनके आधार के साथ लिंक होने में विफल रहा है, तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान कई घाटे झेलने पड़ सकते हैं।
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक ₹1000 का जुर्माना शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘पैन आधार लिंकिंग। कृपया पैन धारक ध्यान दें! आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 30.06.2023 को या उससे पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। कृपया आज ही अपना पैन और आधार लिंक करें!’
Kind attention PAN holders!
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar on or before 30.06.2023.
Please link your PAN & Aadhaar today!#PANAadhaarLinking pic.twitter.com/hBxtSgRci8
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 13, 2023
आयकर नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माना दिए जाने के बाद भी अगर पैन और आधार लिंक नहीं हो रहा है तो क्या करें?
हाल के दिनों में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उपयोगकर्ताओं को उनके जनसांख्यिकीय जानकारी में दिक्कतों के कारण अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे ने काफी परेशानी पैदा कर दी है। वहीं, ये दिक्कतें कैसे हल होंगी, इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है।
जब आप पैन को आधार से जोड़ रहे हैं, तो मिसमैच के कारण जनसांख्यिकीय मिसमैच हो सकता है। ऐसे में दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html या ww.pan.utiitsl.com पर जाना होगा।
आप आवेदन प्रकार में मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार/पैन कार्ड के रीप्रिंट का चयन कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी दाखिल करने के बाद, एक टोकन बनेगा होगा जिसका उपयोग प्रक्रिया को आगे पूरा करने या लंबित आवेदन के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा आप पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटियन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर 50/- रुपये का मामूली शुल्क देकर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। पैन और आधार को आसानी से जोड़ने के लिए विभाग ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी है। पैन धारक पैन सेवा प्रदाताओं के केंद्रों पर जाकर इन जानकारी को सही करवा सकते हैं।
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