PAN-Aadhaar link Status: परमानेंट अकाउंट नंबर, ज‍िसे आप पैन कार्ड कहते हैं, इसे यूआईडी कार्ड यानी आधार कार्ड से जोड़ना अन‍िवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से कई वित्‍तीय सेवाएं लेने से चूक जाएंगे. आपका पैन कार्ड इनएक्‍ट‍िव कर द‍िया जाएगा. टैक्सबडी ने ट्विटर (पूर्व में एक्स) पर इसे लेकर एक पोस्ट क‍िया है और इसके बारे में बताया है.

टैक्सबडी ने अपने ट्वीट में लिखा है क‍ि आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्‍ट‍िव कर दिया जाएगा. कोई आईटीआर फाइलिंग नहीं होगी. कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यहां तक ​​कि आपका वेतन क्रेडिट या एसआईपी भी विफल हो सकता है.

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सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बार-बार बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं की गई है.

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ल‍िंक नहीं कर पाए तो क्‍या होगा?
लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या आपकी सैलरी रोकी जा सकती है? क्या आप अपने निवेश नहीं कर पाएंगे या उन्हें भुना नहीं पाएंगे? क्या आपके बैंक खाते ब्लॉक हो जाएंगे? आइये सारी जानकारी देते हैं

अगर आप पैन-आधार लिंकिंग, 31 द‍िसंबर 2025 तक पूरी नहीं करते हैं, तो अगले दिन से पैन इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा. आप आयकर रिटर्न दाखिल या वेर‍िफ‍िकेशन नहीं कर पाएंगे, रिफंड रोक दिए जाएंगे, और फॉर्म 26AS में टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट दिखाई नहीं दे सकता है, टीडीएस/टीसीएस अधिक दरों पर काटा/एकत्र किया जा सकता है, आदि. बाद में लिंकिंग हो जाने पर, पैन फिर से एक्‍ट‍िव हो जाता है, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर.

अगर आपके बैंक खाते या निवेश पहले से ही एक्‍ट‍िव हैं, तो कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता; आपका पैसा सुरक्षित रहता है. लेकिन इनएक्‍ट‍िव पैन कार्ड भविष्य में नए निवेश, शेयर लेनदेन या केवाईसी अपडेट जैसी वित्तीय गतिविधियों को रोक सकता है. हाई रेट टैक्‍स लग सकता है और आप अपना ITR दाखिल या संसाधित नहीं कर सकते.

आप अपने पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं?
आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं.
"लिंक आधार" पर क्लिक करें- पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
ओटीपी से वेर‍िफाई करें.
अगर पैन पहले से निष्क्रिय है, तो पहले 1,000 रुपये का शुल्क अदा करें.
क्‍व‍िक लिंक में जाकर आधार स्‍टेटस ल‍िंक पर क्‍ल‍िक करें.