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बजट में कहां मिली है 50 हजार की अतिरिक्त छूट और कैसे उठा सकते हैं लाभ? यहां जानें सबकुछ

NPS Tax Benefits: वित्त मंत्री ने बजट में NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने वालों को भी खुश होने का बड़ा मौका दिया है। यह योजना बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़ी है।

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NPS Vatsalya Scheme: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य स्कीम को भी आकर्षक बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इस संबंध में 50 हजार की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया है। ऐसे में इस योजना में निवेश करने वालों को खुश होने का एक और मौका मिल गया है।

क्या हैं घोषणा के मायने?

वित्त मंत्री ने बताया कि NPS में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80CCD की उप -धारा 1B के तहत मिलने वाला टैक्स बेनेफिट अब एनपीएस वात्सल्य में किए गए कंट्रिब्यूशन पर भी मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करते हैं, तो आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिडक्शन केवल ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के तहत ही मिलेगा।

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यह भी पढ़ें – भारत का पंचिंग बैग रहा है मिडिल क्लास…Income Tax राहत पर क्या बोले Anupam Mittal?

क्या है योजना?

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर, 2024 को NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च की थी। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत पैरेंट्स को सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना जरूरी है। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह स्कीम नाबालिग बच्चों के लिए है। बच्चे के बालिग होते ही एनपीएस खाता उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस योजना का मकसद बच्चों के लिए लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करना है।

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कैसे होता है निवेश?

एनपीएस वात्सल्य योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है। इस योजना सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि माता-पिता सालाना कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वह कम राशि से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार निवेश राशि बढ़ा भी सकते हैं।

निकासी के क्या हैं नियम?

एनपीएस वात्सल्य योजना से कुछ शर्तों के साथ बच्‍चे की उम्र 18 साल पूरी होने से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। पैरेंट्स नामांकन के तीन साल बाद कुल जमा राशि का 25% निकाल सकते हैं। बच्चे के 18 साल का होने तक वह ऐसा तीन बार कर सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षा, इलाज या 75% से अधिक विकलांगता पर भी पैसा निकाला जा सकता है। यदि कुल राशि 2.5 लाख से कम है, तो पूरी रकम निकाली जा सकती है।

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First published on: Feb 03, 2025 10:18 AM

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