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New PPF Rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी मिलती है। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। पीपीएफ अकाउंट के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। जारी की गई नई गाइडलाइन्स से नाबालिगों, कई खातों वाले और एनआरआई के खाते प्रभावित हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय PPF खातों में 1 अक्टूबर से बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों को लेकर 21 अगस्त 2024 को ऐलान किया गया था।
1- इसमें सबसे पहला नियम नाबालिगों के लिए लागू किया गया है। सर्कुलर में कहा गया कि नाबालिगों के अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज का तब तक दिया जाएगा, जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। इसके बाद पूरी ब्याज दर दी जाएगी। इस खाते का मैच्योरिटी पीरियड भी वही तारीख होगी जिस तारीख को वो 18 साल का हो जाएगा।
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2- वित्त मंत्रालय के अनुसार, दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जिनके एक से ज्यादा अकाउंट हैं। इन दोनों खाते में से प्राइमरी अकाउंट में स्कीम के तहत जो ब्याज दर तय है उसी के मुताबिक पैसा आता रहेगा। जबकि दूसरे अकाउंट का पैसा भी प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा अकाउंट चलाते हैं उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3- तीसरा नियम एनआरआई लोगों के लिए लागू किया गया है। इसमें कहा गया कि जो पीपीएफ खाते 1968 के तहत खोले गए, उसमें फॉर्म एच में खाता खुलवाने वाले के निवास स्थान की पूरी जानकारी नहीं ली गई थी। इस दौरान वो भारतीय नागरिक एनआरआई बन गए, ऐसे लोगों को 30 सितंबर, 2024 तक POSA तक ब्याज दर मिलेगी। इस तारीख के बाद इन खातों की रकम पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा।
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— India Post (@IndiaPostOffice) October 20, 2021
PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरोसेमंद सेविंग स्कीम है। PPF को दूसरी बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना व राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट (NSC) के साथ ही लाया गया था। इसमें 7.1% तक का ब्याज मिलता है। महज 500 रुपये से इसमें शुरुआत की जा सकती है।
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