निकल गई आखिरी तारीख और नहीं कर पाएं PAN को Aadhaar से लिंक? चिंता ना करें और फटाफट अपनाएं ये टिप्स
Edited By Nitin Arora

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Link PAN with Aadhaar: यदि आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, सरकार द्वारा अभी तक अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया गया है।
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए इन सरल टिप्स को फॉलो करना चाहिए। 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन फिर से चालू हो जाएगा।
आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वे बैंक खाता नहीं खोल सकते, लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा और ऐसी ही कई और विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1,000 रुपये के शुल्क का भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है। हालांकि, जब तक पैन निष्क्रिय है, तब तक सभी नियम लागू होंगे।
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