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Indian Railway: ट्रेनों में एक्‍स्‍ट्रा सामान के लिए अब लगेगा चार्ज, रेलवे करने जा रही सख्‍ती

Indian Railway Luggage Weight Limit: दी गई जानकारी के अनुसार, सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलोग्राम तक का सामान बिना किसी शुल्क के ले जाने की अनुमति है. जानें नए न‍ियमों में क्‍या-क्‍या है:

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Written By: Vandana Bharti Updated: Dec 17, 2025 22:02
रेलवे में सामान ले जाने के लगेंगे पैसे

Indian Railway Luggage Rules: अगर आप ट्रेन में बैग, अटैची और यहां तक क‍ि बोर‍ियों में भी सामान भर-भरकर चलते हैं, तो ये खबर आपको झटका दे सकती है. क्‍योंक‍ि जल्‍दी ही इसके ल‍िए आपको मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है. जी हां, रेलवे ऐसी व्‍यवस्‍था करने जा रही है, ज‍िसमें तय फ्री अलाउंस ल‍िम‍िट से ज्‍यादा सामान ले जाने पर यात्र‍ियों को चार्ज देना होगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को यह जानकारी दी है. सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने यह सवाल पूछा था क‍ि क्या रेलवे हवाई अड्डों पर अपनाए जा रहे नियमों की तरह ट्रेन यात्रियों के लिए भी सामान के नियम लागू करेगा.

रेल मंत्री ने दी जानकारी

वैष्णव ने लिखित जवाब में कहा क‍ि अभी, डिब्बों के अंदर अपने साथ ले जाने वाले सामान के लिए क्लास के हिसाब से अधिकतम सीमा तय की गई है और उन्होंने एक टेबल फॉर्मेट में क्लास के हिसाब से फ्री अलाउंस और अधिकतम सीमाएं बताईं.

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क्‍लास क‍े ह‍िसाब से क‍ितना वजन अलाउड

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  • सेकंड क्लास में यात्रा करने वाला यात्री अपने साथ 35 किलो तक सामान मुफ्त में और 70 किलो तक चार्ज देकर ले जा सकता है.
  • स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए, फ्री अलाउंस 40 किलो है और अधिकतम सीमा 80 किलो है.
  • AC 3 टियर या चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किलो का फ्री अलाउंस मिलता है, जो अधिकतम सीमा भी है.
  • AC 2 टियर के यात्रियों को 50 किलो तक सामान मुफ्त में और अधिकतम 100 किलो तक ले जाने की अनुमति है.
  • AC फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो तक मुफ्त में और 150 किलो तक चार्ज देकर ले जा सकते हैं.

समझ लें न‍ियम, वरना लगेगा फाइन
यात्रियों को ऊपर दी गई टेबल के अनुसार क्लास के हिसाब से अधिकतम लिमिट तक, फ्री अलाउंस से ज्‍यादा सामान बुक करने और अपने साथ डिब्बे में ले जाने की इजाजत है, जिसके लिए सामान की दर का 1.5 गुना चार्ज देना होगा. वैष्णव के अनुसार, 100 cm x 60 cm x 25 cm (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से यात्री डिब्बों में पर्सनल सामान के तौर पर ले जाने की इजाजत है.

मंत्री ने साफ किया क‍ि अगर ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का बाहरी माप किसी भी एक डाइमेंशन से ज्‍यादा होता है, तो ऐसे सामान को ब्रेकवैन (SLRs)/पार्सल वैन में बुक करके ले जाना होगा, न कि यात्रियों के डिब्बों में. उन्होंने आगे कहा कि मर्चेंडाइज आइटम को पर्सनल सामान के तौर पर डिब्बे में बुक करने और ले जाने की इजाजत नहीं है.

First published on: Dec 17, 2025 10:02 PM

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