PF Withdrawal From ATM Date: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने लाखों सब्सक्राइबर के लिए एक बड़ा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. आने वाले दिनों में, कर्मचारी ATM और UPI के जरिए सीधे अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. इस फीचर पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब इसे लागू करने की टाइमलाइन सामने आ गई है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मार्च 2026 तक, किसी कर्मचारी के एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) कॉर्पस का 75% तक हिस्सा सीधे ATM और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए निकाला जा सकेगा. इससे कर्मचारी की बचत तक आसान होगी और डिजिटल-फर्स्ट एक्सेस की ओर यह एक बड़ा बदलाव होगा.
मार्च से शुरू हो सकती नई व्यवस्था!
उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस PF को आसान और तेज बनाना है. मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि PF कर्मचारियों की पर्सनल कमाई है और इसमें कोई फालतू रुकावट नहीं होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ATM और UPI के जरिए PF निकालने की यह नई व्यवस्था मार्च 2026 से पहले लागू की जा सकती है.
उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद समय लेने वाले कागजी काम और प्रक्रिया में होने वाली देरी को खत्म करना है, जिससे रजिस्टर्ड बैंक खातों में तुरंत ट्रांसफर हो सके. आप अभी भी अपना 75% EPF तुरंत निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि मार्च 2026 से पहले, मंत्रालय एक ऐसा फीचर ला रहा है जिससे सब्सक्राइबर ATM से अपना EPF निकाल सकेंगे. मंत्रालय EPF निकासी को UPI से भी जोड़ेगा.
क्या है PF का पैसा निकालने के नियम?
अगर कोई कर्मचारी एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह EPFO PF बैलेंस का 75% निकाल सकता है. लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद, एक EPF सब्सक्राइबर बाकी 25% या पूरा बैलेंस निकाल सकता है. घर बनाने या खरीदने के लिए, EPFO कर्मचारी के PF बैलेंस का 90% तक निकालने की इजाजत देता है. EPFO के साथ तीन साल की मेंबरशिप पूरी करने के बाद कोई भी इस सर्विस का फायदा उठा सकता है. कर्मचारी इस सुविधा का इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं और पैसे एक या ज्यादा किस्तों में निकाल सकते हैं.