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Income Tax डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को भेज रहा नोटिस, कहीं आपने भी तो नहीं की है ये गलती

Income Tax Notice Alert Update : बिना फाइन इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया जो पिछले साल की तुलना में 53.67 लाख ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में 5.83 करोड़ लोगों ने […]

Edited By : Pankaj Mishra | Updated: Sep 9, 2023 13:58
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Income Tax Notice Alert Update

Income Tax Notice Alert Update : बिना फाइन इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया जो पिछले साल की तुलना में 53.67 लाख ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में 5.83 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यानी इस साल 53.67 लाख लोगों ने पहली बार अपना आईटीआर भरा।

आईटीआर दाखिल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों के रिटर्न का मिलान कर उन्हें जहां ज्यादा कटे हुए पैसे वापस कर रही है। वहीं जिन लोगों का आईटीआर मिलान नहीं हो रहा है, मिसमैच हो या फिर कोई गड़बड़ी मिल रही है उन्हें नोटिस भेज रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग अबतक 22000 टैक्सपेयर्स को इस सिलसिले में नोटिस भेज चुकी है।

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बताया जा रहा है कि आयकर विभाग फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग जिन टैक्सपेयर्स के रिटर्न में उनके टैक्स स्टेटमेंट से अलग डीटेल मिली है, या फिर जो अमाउंट क्लेम किया गया है उसके गलत पाए जाने पर नोटिस भेजकर जवाब मांग रही है।

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दरअसल दो तरह के टैक्स स्टेटमेंट होते हैं। इसमें पहला Form16 और दूसरा Form 26AS। इनमें टैक्स पेयर्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की डीटेल दर्ज रहती है। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति अपना सालाना आईटीआर फाइल करता है तो आयकर विभाग दोनों का मिलना करती है।

अगर दोनों के मिलान में कोई गड़बड़ी या फिर टैक्स डिडक्शन का क्लेम अधिक होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर उक्त व्यक्ति से और जानकारी की मांग करता है और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कहता है।

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Pankaj Mishra

First published on: Sep 09, 2023 01:58 PM

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