Income Tax: करदाताओं के लिए बड़ी खबर! इन बड़े बैंकों के ग्राहक ऑनलाइन टैक्स नहीं भर सकेंगे
Edited By Nitin Arora

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ITR Filing: अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स भरते हैं तो इस खबर से आप जरूर अपडेट रहें। टैक्स चुकाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक टैक्स पेमेंट सुविधा रूट से जुड़ा है या नहीं। दरअसल, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल ने ई-पे टैक्स की सेवा शुरू कर दी है।
बैंक ई-पे ऐसे ग्राहकों के कर से जुड़ा होगा जो बैंक TIN-NSDL वेबसाइट से नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर माइग्रेट हो गए हैं। ऐसे ग्राहकों को ही ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी जाएगी।
कई बैंक जो नए आयकर पोर्टल पर माइग्रेट हो गए हैं, उन्हें ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल पर कर भुगतान की सुविधा मिल रही है। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के अनुसार, कई बैंकों ने कर की OLTAS ई-भुगतान प्रणाली से TIN-NSDL वेबसाइट पर स्विच किया है। नई प्रत्यक्ष कर भुगतान प्रणाली को CPC 2.0 – TIN 2.0. नाम दिया गया है। यहां हम आपको ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं जो नए इनकम टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट हो गए हैं। लेकिन ये बैंक एनएसडीएल पोर्टल पर आयकर भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
जिन बैंकों ने नए आयकर पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किया है उनमें शामिल हैं: एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक रिपोर्ट में कहा गया कि नए टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट करने वाले बैंकों के ग्राहकों को संबंधित बैंक द्वारा सूचित कर दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से खाताधारकों को भेजे गए संदेश में लिखा है कि आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक को नए कर सूचना संस्करण 2.0 में माइग्रेट कर दिया है।
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(Xanax)
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