Nitin Arora
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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा देश के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण दस्तावेज के रूप में भी लिया जाता है जिसका उपयोग कई जरूरी उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। एक बार बना भारतीय पासपोर्ट तारीख से 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे अपडेट करने होता है।
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किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह पासपोर्ट की भी वैधता होती है और इसकी समाप्ति तिथि से पहले इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। जो लोग अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन या निकटतम भारतीय पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से आवेदन करके ऐसा कर सकते हैं।
पासपोर्ट में फोटोग्राफ बदलने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे शिशु से बच्चे या बच्चे से वयस्क, पगड़ी से गैर-पगड़ी, दाढ़ी से लेकर गैर-दाढ़ी और अन्य फोटो में बदलाव। पासपोर्ट में अपनी तस्वीर बदलने के लिए, आपको पासपोर्ट के ‘पुनः जारी’ के लिए आवेदन करना होगा।
-पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय portalindia.gov.in से फॉर्म 2 प्राप्त करें। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं
-यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो Administration section area
से ‘Reissue of Passport’ पर क्लिक करें
-अब ‘Change in Existing Personal’ पर क्लिक करें और प्रासंगिक विकल्प चुनें
-अब, निकटतम और पास के पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म और भुगतान / शुल्क जमा करें
-एक अन्य आवश्यक दस्तावेज विशेषज्ञ का एक पत्र है जिसे उम्मीदवार द्वारा चिह्नित किया गया है
-जल्द ही, आपको आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपना नया पासपोर्ट प्राप्त होगा
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