Central Govt Pensioners News: सरकार ने DR बढ़ाया, इन CPF लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर
Edited By Nitin Arora

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Central Government Pensioners DR Hike: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 1 जुलाई से अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों के लिए महंगाई राहत में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 31 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘राष्ट्रपति को यह निर्णय करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 5वीं सीपीसी श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य महंगाई राहत 01.07.2022 से बढ़ा दी जाएगी।’
आगे कहा गया है कि महंगाई राहत को मूल अनुग्रह राशि के 381 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि का 396% कर दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है, ‘जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 और 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और समूह ए, बी, सी और डी के लिए क्रमश: 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से मूल अनुग्रह राशि के हकदार हैं। 4 जून, 2013 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 27 जून, 2013 अब 01.07.2022 से मूल अनुग्रह राशि के 381% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि का 396% करने के लिए पात्र होंगे।’
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अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवाओं और पात्र आश्रित बच्चों सहित सीपीएफ लाभार्थी जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी 01.01.1986 से पहले सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी और वे संशोधित अनुग्रह राशि @ 645 रुपये के हकदार हैं। माह 01.07.2022 से मूल अनुग्रह राशि के 373 प्रतिशत से मूल अनुग्रह राशि के 388 प्रतिशत तक महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पहले सीपीएफ लाभ पर सेवानिवृत्त हुए थे और 654 रुपये, 659 रुपये, 703 रुपये और 965 रुपये के अनुग्रह भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे भी डीआर को 373 प्रतिशत से बढ़ाकर 388 प्रतिशत करने के हकदार हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन वितरण प्राधिकरण प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना के लिए जिम्मेदार होंगे।
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