Budget 2025 Income Tax: वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को 70 हजार रुपये की बचत होने वाली है। जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होने वाली है। सीतारमण ने बताया है कि ITR और टीडीएस की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। जहां टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है तो वहीं, टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों को भी राहत दी गई है।
| कितनी कमाई |
टैक्स में फायदा |
| 8 लाख रुपये |
30 हजार रुपये |
| 9 लाख रुपये |
40 हजार रुपये |
| 10 लाख रुपये |
50 हजार रुपये |
| 11 लाख रुपये |
65 हजार रुपये |
| 12 लाख रुपये |
80 हजार रुपये |
| 18 लाख रुपये |
70 हजार रुपये |
| 20 लाख रुपये |
90 हजार रुपये |
| 25 लाख रुपये |
1 लाख 10 हजार रुपये |
टैक्स देनदारी होगी कम
सरकार का कहना है कि अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है, तो आपको 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वहीं, अगर आपकी आय 25 लाख रुपये है, तो आपको 1.10 लाख का फायदा होगा। इस फैसले से लोगों की टैक्स देनदारी कम होगी और वे ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने से कई लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलने वाला है।
ये भी जानें नई टैक्स रिजीम कितना बदला
| आय (₹ लाख में) |
पुराना टैक्स स्लैब (%) |
|
| 0-3 |
0% |
0% |
| 3-6 |
5% |
0% |
| 6-9 |
10% |
5% |
| 9-12 |
15% |
10% |
| 12-15 |
20% |
15% |
| 15-18 |
30% |
20% |
| 18-21 |
30% |
25% |
| 21-24 |
30% |
30% |
| 24 से ज्यादा |
30% |
30% |
ये भी पढ़ें : गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा; Ai, ब्रॉडबैंड सर्विस से लेकर टीवी सस्ता करने का ऐलान
Budget 2025 Income Tax: वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को 70 हजार रुपये की बचत होने वाली है। जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होने वाली है। सीतारमण ने बताया है कि ITR और टीडीएस की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। जहां टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है तो वहीं, टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों को भी राहत दी गई है।
| कितनी कमाई |
टैक्स में फायदा |
| 8 लाख रुपये |
30 हजार रुपये |
| 9 लाख रुपये |
40 हजार रुपये |
| 10 लाख रुपये |
50 हजार रुपये |
| 11 लाख रुपये |
65 हजार रुपये |
| 12 लाख रुपये |
80 हजार रुपये |
| 18 लाख रुपये |
70 हजार रुपये |
| 20 लाख रुपये |
90 हजार रुपये |
| 25 लाख रुपये |
1 लाख 10 हजार रुपये |
टैक्स देनदारी होगी कम
सरकार का कहना है कि अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है, तो आपको 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वहीं, अगर आपकी आय 25 लाख रुपये है, तो आपको 1.10 लाख का फायदा होगा। इस फैसले से लोगों की टैक्स देनदारी कम होगी और वे ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने से कई लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलने वाला है।
ये भी जानें नई टैक्स रिजीम कितना बदला
| आय (₹ लाख में) |
पुराना टैक्स स्लैब (%) |
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| 0-3 |
0% |
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| 3-6 |
5% |
0% |
| 6-9 |
10% |
5% |
| 9-12 |
15% |
10% |
| 12-15 |
20% |
15% |
| 15-18 |
30% |
20% |
| 18-21 |
30% |
25% |
| 21-24 |
30% |
30% |
| 24 से ज्यादा |
30% |
30% |
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