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Assurance Benefit: बिना वेतन छुट्टी पर रहने वाले ग्राहकों के लिए मृत्यु लाभ पर EPFO ने जारी किया स्पष्टीकरण, जानें

नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत ग्राहक के लिए मृत्यु लाभ या बिना वेतन के छुट्टी पर सुनिश्चित लाभ पर स्पष्ट किया है। ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया, जैसे कर्मचारी का निधन हो जाता है और लेकिन मृत्यु लाभ को अस्वीकार कर दिया जा रहा […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Oct 21, 2022 15:22
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EPFO

नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत ग्राहक के लिए मृत्यु लाभ या बिना वेतन के छुट्टी पर सुनिश्चित लाभ पर स्पष्ट किया है। ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया, जैसे कर्मचारी का निधन हो जाता है और लेकिन मृत्यु लाभ को अस्वीकार कर दिया जा रहा है क्योंकि वह बिना वेतन के छुट्टी पर था और मासिक भविष्य निधि (पीएफ) या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का योगदान उसके भविष्य निधि खाते में नहीं आ रहा था। अब इसको लेकर चीजों को स्पष्ट किया गया है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा, ‘ऐसे मामलों में, जहां एक कर्मचारी सदस्य बिना वेतन के छुट्टी पर था (परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा कोई योगदान देय नहीं था) या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित था और अवधि के दौरान उसका निधन हो जाता है तो इस तथ्य के बावजूद कि कोई योगदान भुगतान नहीं किया गया था, आश्वासन लाभ स्वीकार्य है। नियोक्ता, बशर्ते बस वह मृत्यु के दिन प्रतिष्ठान के साथ जुड़ा हुआ हो और निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।’

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ईपीएफओ सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक कर्मचारी की मृत्यु पर, जो फंड का सदस्य है या भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है, जैसा भी मामला हो, जो लगातार बारह महीने की अवधि के लिए रोजगार में था, जिस महीने में उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले मृतक की भविष्य निधि संचय प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को इस तरह के संचय के अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

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Nitin Arora

First published on: Oct 21, 2022 12:43 PM

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