Nitin Arora
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Aadhaar-PAN linking deadline: आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा एक बार फिर नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा करदाताओं को दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए कई बार अधिक समय दिया जा चुका है।
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक ₹1000 का जुर्माना शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘पैन आधार लिंकिंग। कृपया पैन धारक ध्यान दें! आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 30.06.2023 को या उससे पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। कृपया आज ही अपना पैन और आधार लिंक करें!’
Kind attention PAN holders!
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar on or before 30.06.2023.
Please link your PAN & Aadhaar today!#PANAadhaarLinking pic.twitter.com/hBxtSgRci8
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 13, 2023
आयकर नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह अपना आधार संख्या निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचित करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
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