टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, अदालत में US प्रेसिडेंट ने दी ये दलीलें

Trump Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को सही ठहराया है और भारत समेत सभी देशों पर टैरिफ लगा रहने देने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में अपने और सरकार के बचाव में दलीलें पेश कीं। उन्होंने टैरिफ को अमेरिका को आर्थिक नुकसान से बचाने और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अनिवार्य बताया।

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर अपना और सरकार का बचाव किया है।

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Trump Tariffs New Update: टैरिफ विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में अपना और सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने संघीय अदालत में दलील देते हुए टैरिफ को लेकर अपना बचाव किया है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 टैरिफ लगाना अनिवार्य था, क्योंकि भारत कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में रूस की मदद कर रहा है।

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व्यापार घाटा भी टैरिफ लगाने की वजह

वहीं भारत पर 25 प्रतिशत प्राइमरी टैरिफ लगाने की वजह उन्होंने व्यापार घाटे को बताया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, जिस वजह से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज अमेरिका बेहद मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम देश है और इसकी वर्तमान स्थिति बनाए रखने के लिए व्यापार घाटे को कम करना जरूरी है। टैरिफ लगाने की एक मजबूत वजह यह व्यापार घाटा भी है।

टैरिफ हटाया तो होगा बड़ा नुकसान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को यह भी बताया कि अगर अब टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका को टैरिफ के रूप में वसूले गए अरबों रुपये लौटाने पड़ेंगे, जिससे व्यापार घाटा और बढ़ने का अंदेशा है। पहले से ही अमेरिका सालाना 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार घाटा झेल रहा है। टैरिफ हटने से विदेश व्यापार वार्ताएं प्रभावित होंगी, जिससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

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ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 6 देशों के साथ ट्रेड डील और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौते कर चुका है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की स्थिति काफी मजबूत हुई है, लेकिन टैरिफ हटाने के बाद कई देश अमेरिका के विरोधी हो सकते हैं। उनके द्वारा दुनियाभर के अलग-अलग देशों में शांति स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयास कमजोर होंगे, इससे अमेरिका की पॉजिशन कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका का अस्तित्व बचाए रखने को टैरिफ जरूरी है।

कोर्ट ने बताया टैरिफ को अवैध

बता दें कि संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग बताया है।

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ट्रंप सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए टैरिफ को शांति स्थापित करने और अमेरिका के आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर के जरिए सभी देशों पर लगे टैरिफ को बरकरार रखने की अपील की।

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