---विज्ञापन---

तोशखाना विवाद: इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने आरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा तोशखाना मामले में अपने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी की अब […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Mar 9, 2023 16:35
Share :
Imran Khan
Imran Khan

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा तोशखाना मामले में अपने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी की अब इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

इमरान खान के वकील ने क्या दी दलील?

आज की सुनवाई में खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। इस बीच न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

और पढ़िए – Jakarta Fire Incident: जकार्ता में तेल डिपो में लगी आग, 17 लोगों की झुलसकर मौत

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीटीआई प्रमुख के वकील ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद पुलिस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके जमान पार्क स्थित आवास पर पहुंचने के बाद जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन उनकी कानूनी टीम के आश्वासन के बाद लौट आई कि वह अदालत में पेश होंगे।

उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, खान पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है जिसे उन्होंने तोशखाना से रखा था। जहां विदेशी अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं। अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहार रखने की अनुमति है यदि वे पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं।

और पढ़िए – दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

First published on: Mar 06, 2023 03:45 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें