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Trump New Tax: भारत की किन-किन चीजों पर नहीं लगेगा ट्रंप का नया 10% टैरिफ? यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति जो नया टैरिफ लगाया है, वह 150 दिन के लिए है और वह कुछ चीजों पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर साइन कर दिया है और नया टैरिफ 24 फरवरी की रात से लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इसके दायरे से बाहर होंगे।

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Donald Trump Tariffs: टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पलटवार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया है। दुनियाभर के देशों को अब 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक प्रोक्लेमेशन पर साइन करके टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। यह प्रोक्लेमेशन 150 दिनों के लिए है, जो अमेरिका में सप्लाई की जाने वाली चीजों पर 10% एड वैलोरम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। 24 फरवरी की रात 12:01 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर यह टैरिफ लागू होगा।

कुछ चीजों पर नया टैरिफ नहीं लगेगा

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के अनुसार नया 10 फीसदी एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ कुछ चीजों पर नहीं लगेगा। फार्मा सेक्टर को इस नए टैरिफ से बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ऑटो पार्ट्स भी नए टैरिफ के दायरे में आएंगे। भारत को भी यह नया टैरिफ देना होगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिए हैं, लेकिन टैरिफ हटेगा नहीं, बल्कि सभी देशों को भरना होगा और वसूला गया टैरिफ भी रिफंड नहीं होगा।

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किन चीजों पर नया टैरिफ नहीं लगेगा?

1. करेंसी, मिनरल्स, एनर्जी, बुलियन में यूजेबल मेटल, एनर्जी प्रोडक्ट्स, किताबें, डोनेशन
2. नेचुरल रिसोर्स और फर्टिलाइजर,क्योंकि इन्हें अमेरिका में माइन या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता
3. बीफ, टमाटर,संतरे,फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स
4. पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक, मीडियम और हेवी व्हीकल्स, बसें, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया

बता दें कि बीते दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया और रद्द करने का आदेश सुना दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ तो सभी देशों को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर फैसला किया है, लेकिन उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं है और अब वे 1974 के एक्ट के तहत टैरिफ लगाएंगे और वसूलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजों ने साबित किया है कि वे देश के लिए वफादार नहीं हैं।

First published on: Feb 21, 2026 01:06 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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