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इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक के बाद अब राजनीतिक दल कैसे जुटाएं फंड? पूर्व चुनाव आयुक्त ने सुझाया

SC Verdict on Electoral Bond : सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार करते उसे रद्द कर दिया। पूर्व चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को फंड जुटाने का रास्ता बताया है।

सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर चुकी है।

SC Verdict on Electoral Bond : देश में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक दलों की फंडिंग जुटाने के तरीके में पारदर्शिता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया। ऐसे में अब सियासी दल कैसे फंड जुटाएं, इसे लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति ने रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए फंड जुटाने के लिए एकमात्र तरीका सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव कोष है। इसमें व्यक्तिगत या कॉरपोरेट दान करने वालों को 100 फीसदी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसी फंड से सभी राजनीतिक पार्टियों को राशियां आवंटित की जानी चाहिए।

First published on: Feb 15, 2024 11:26 PM

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