उत्तराखंड में अब घर-घर खुल सकेंगे 'मिनी बार', बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें; जानें धामी सरकार की नई आबकारी नीति

Uttarakhand Government New Excise Policy for 2023-24 Know about home mini bar licence policy
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Uttarakhand Government New Excise Policy for 2023-24: उत्तराखंड की धामी सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गईं हैं, जिसे पूरा करने के बाद इच्छुक होम बार लाइसेंस ले सकेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, धामी सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति में घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान पेश किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी (देहरादून) राजीव चौहान ने कहा कि जो कोई भी पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल कर रहा है, वो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वालों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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लाइसेंस मिलने के बाद कितना शराब रख सकेंगे?

एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा। हालाकि, होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा।

होम मिनी बार में नहीं होंगी व्यवसायिक गतिविधियां 

चौहान ने कहा कि किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा।

इसके अलावा, किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। इसके अलावा, लाइसेंस का नवीनीकरण ‘होम बार’ के निरीक्षण के बाद ही किया जाएगा।

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