---विज्ञापन---

देशद्रोह केस में नेहा सिंह राठौर पर SC का अहम फैसला, गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

Neha Singh Rathore sedition case latest update: भोजपुरी लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को देशद्रोह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. नेहा राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस पहलगाम अटैक के बाद शेयर की उनकी पोस्ट के बाद दर्ज हुआ था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने नेहा राठौर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

---विज्ञापन---

Neha Singh Rathore sedition case latest update: पहलगाम हमले के बाद शेयर की पोस्ट को लेकर देशद्रोह के केस में नामजद नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले इसी मामले में नेहा सिंह राठौर की जमानत याचिका खारिज की थी. पूरा मामला पहलगाम हमले के बाद सामने आया था जब नेहा सिंह राठौर की ओर से शेयर की पोस्ट को विवादित बताते हुए गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी के लंका थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी. हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोलीं नेहा राठौर?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर नई पोस्ट शेयर कर फैसले पर अपडेट दिया. पोस्ट में नेहा ने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस बड़ी राहत के लिए आपका धन्यवाद. इस मामले में पुलिस की तरफ से नेहा राठौर को अब तक केवल दो नोटिस मिले हैं, लेकिन बयान नहीं दर्ज हुए हैं. अगले नोटिस पर नेहा राठौर को बयान दर्ज कराने के निर्देश मिले हैं.

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की हेल्थ पर ICU से आया अपडेट, देर रात जेल में तबीयत बिगड़ने पर हुए थे भर्ती

सरकार और शिकायतकर्ता को मिला नोटिस

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कोई दंडनात्मक कार्रवाई न करने को कहा है. साथ ही, शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया गया है. नेहा सिंह राठौर को भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले नोटिस में जांच अधिकारी के सामने बयान देने और जांच में सहयोग करने को कहा गया है. गौरतलब है कि बयान दर्ज कराने नेहा सिंह राठौर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची थी, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए थे.

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: कौन हैं ज्योत्सना सिंह? जो यूपी में राजा भैया को दे सकती हैं टक्कर, अखिलेश यादव ने इशारों में दिए संकेत

First published on: Jan 07, 2026 06:34 PM

End of Article

About the Author

Vijay Jain

सीनियर न्यूज एडिटर विजय जैन को पत्रकारिता में 23 साल से अधिक का अनुभव है.  न्यूज 24 से पहले विजय दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अलग-अलग जगहों पर रिपोर्टिंग और टीम लीड कर चुके हैं, हर बीट की गहरी समझ है। खासकर शहर राज्यों की खबरें, देश विदेश, यूटिलिटी और राजनीति के साथ करेंट अफेयर्स और मनोरंजन बीट पर मजबूत पकड़ है. नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला और जालंधर में काम कर चुके हैं इसलिए वहां के कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत आदि की समझ रखते हैं. प्रिंट के कार्यकाल के दौरान इन्हें कई मीडिया अवार्ड और डिजिटल मीडिया में दो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं. शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Vijay.kumar@bagconvergence.in

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola