Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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Mathura Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Dispute : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। SC के इस स्टे से मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का काम रुक गया है। फिलहाल इस मस्जिद का निरीक्षण नहीं होगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को अपने आदेश में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, SC ने HC को अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने को कहा है।
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Supreme Court stays Allahabad High Court order appointing commissioner to inspect mosque in connection with Mathura’s Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute pic.twitter.com/5vx0cooI1C
— ANI (@ANI) January 16, 2024
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मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ही मस्जिद परिसर का सर्वे करेगा। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस केस को रद्द करने की याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर कैसे हाईकोर्ट ने निरीक्षण का फैसला सुना दिया।
SC ने मुस्लिम पक्ष के तर्क को सही माना
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सही माना और हाई कोर्ट के 14 दिसंबर वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। साथ ही SC ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग केस की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर भी स्टॉप लग गया है।
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