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Electric Vehicle Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी खरीदारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. वहीं, जो लोग पहले रोड टैक्स दे चुके हैं, उनको भी रिफंड मिल जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी. सब्सिडी दो पहिया, गाड़ियां और बसों के लिए अलग-अलग है. बता दें कि 13 अक्टूबर 2027 तक यह पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे. इसके लिए पंजीकरण पोर्टल को भी संशोधित कर दिया गया है. जानिए आखिर किन लोगों को कैसे इसका लाभ मिलेगा?

क्या है सरकार का नया बदलाव?

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इसका ऐलान किया है. 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 फीसदी तक छूट दी जाएगी. वहीं, जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के दौरान रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें रोड टैक्स जमा करना पड़ा था. नए बदलाव के बाद अब वह पूरी रकम वापस ले सकते हैं. इसके लिए ARTO ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं.

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पहले कितना था रोड टैक्स?

14 अक्टूबर से EV खरीदने वाले लोगों के लिए ये छूट नहीं थी. उन्होंने इस दौरान उन्हें 10 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने पर 9 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत वाली गाड़ियों के लिए 11 फीसदी रोड टैक्स देना पड़ रहा था. इसके अलावा, 2 पहिया गाड़ियों के लिए 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 4 पहिया के लिए 600 रुपये लिए जा रहे थे.

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सब्सिडी की बात की जाए तो दोपहिया वाहनों पर 5 हजार, 4 पहिया के लिए 1 लाख और बस पर 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए भी आवेदन करना होगा. इस बदलाव के पीछे की वजह परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताई. उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छ गतिशीलता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर जोर दिया जा रहा है.’

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First published on: Nov 08, 2025 10:44 AM

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