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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

UP में नक्शा पास कराने के बदले नियम, इतने वर्ग मीटर का मकान बनाने के लिए नहीं लेनी होगी परमिशन

UP में अब नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों ने 300 वर्ग मीटर तक मकान बनाने के लिए कोई नक्शा पास कराने की जरुरत नहीं है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते हैं। विस्तार से पढ़िए रिपोर्ट।

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Edited By : Raghav Tiwari Updated: Feb 9, 2026 11:29

यूपी में मकान बनाने के लिए बड़ी खबर है। अब सरकार ने नक्शा पास कराने के नियम बदल दिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने जा रही है। इसमें गांव के लोगों को सरल नियमों के तहत मकान बनाने की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा।

यूपी सरकार ने नए नियमों में ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के मालिक अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर 2 मंजिल तक बिना परमिशन मकान बना सकेंगे। हालांकि इसके लिए शर्त है कि निर्माण पूरी तरह आवासीय या कृषि उपयोग के लिए हो। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के कमर्शियल के लिए न हो। बिना नक्शा पास कराने की यह योजना केवल गांवों में रहने वाले लोगों के लिए ही होगी।

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जिम्मेदारी किसकी?

नए नियमों में साफ किया गया है कि संरक्षित डिजाइन और सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जमीन के मालिक की होगी। यानी अगर भविष्य में निर्माण से संबंधित कोई तकनीकी या इंफ्रा की दिक्कत आती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार या जिला पंचायत की नहीं होगी। बिना परमिशन के निर्माण कर सकते हैं लेकिन निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित में सूचना देना जरूरी होगा। इससे प्रशासन के पास निर्माण की जानकारी रहेगी।

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इसके अलावा शहरी प्राधिकरणों के जैसे अब जिला पंचायत के भी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार रुकेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के अनुसार, जिला पंचायत नक्शे पास करेगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी।

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First published on: Feb 09, 2026 11:15 AM

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