---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में अब बिना PAN कार्ड के नहीं होगी रजिस्ट्री

यूपी सरकार ने नया फैसला किया है। संपत्ति खरीदने में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया हैं। इसके उद्देश्य संदिग्ध और बेनामी संपत्ति पर रोकथाम लगाना बताया गया। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Author
Edited By : Raghav Tiwari Updated: Feb 6, 2026 10:41

यूपी में अब संपत्ति खरीदने के नियम बदल गए हैं। अब जमीन खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। बिना पैन कार्ड के अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ बताया गया कि अब अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा।

रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर और वैरिफिकेशन में करने के आदेश दिए गए हैं। बताया गया कि सरकार ने यह कदम संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए उठाया है। साथ ही इससे खरीद फरोख्त में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: अब UP में चाइनीज मांझे से मौत को माना जाएगा हत्या, CM योगी ने धागे पर लगाया बैन

यूपी में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए नया नियम जारी कर दिया है। यूपी में अब अचल संपत्ति के लिए PAN कार्ड अनिवार्य हो गया है। सरकार ने सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को आदेश भेज दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए। बिना PAN कार्ड के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।

---विज्ञापन---

बता दें कि योगी सरकार ने पैन कार्ड अनिवार्य का फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया गया है। सरकार का मुख्य ध्यान भारत-नेपाल सीमा पर इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरीके से इनवेस्ट को रोकने का है। रजिस्ट्री में PAN कार्ड अनिवार्य होने से हर लेनदेन को पूरा ट्रैक किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट के 10 KM की रेंज में नॉन वेज बैन, उल्लंघन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना

First published on: Feb 06, 2026 08:03 AM

End of Article
संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.