'हर प्रेम संबंध का अंत शादी जरूरी नहीं…', रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

Allahabad High Court verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के एक मामले को खारिज करते हुए बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि हर प्रेम संबंध का अंत शादी जरूरी नहीं, आपसी तालमेल न बैठने या निजी वजहों से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन हर टूटे रिश्ते को क्राइम का रंग देना गलत है.

allahabad HC

Allahabad High Court verdict: जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आजकल अदालतों में एक नया चलन देखने को मिल रहा है. जब दो वयस्कों के बीच लंबे समय से चल रहे आपसी सहमति के संबंध टूटते हैं या उनमें खटास आती है, तो उन्हें आपराधिक रंग देने की कोशिश की जाती है. कोर्ट ने कहा कि एक समझदार और आत्मनिर्भर वयस्क को यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि सिर्फ रिश्ता टूटने पर कानून की मदद से उसे अपराध नहीं ठहराया जा सकता.

विज्ञापन

क्या था पूरा मामला?

यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है. पीड़ित महिला साल 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई. महिला का आरोप था कि युवक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया. इस पर महिला ने 10 अगस्त 2019 को प्रयागराज में बलात्कार, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज करा दिया.

विज्ञापन

मुकदमे के बाद हुई थी शादी

एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों ने बातचीत की और 27 अगस्त 2019 को एक आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. हालांकि, शादी के बाद भी महिला ने केस वापस नहीं लिया और मुकदमों की पैरवी जारी रखी. उसका कहना था कि पति उसे पत्नी की तरह नहीं रख रहा है. इसके बाद जनवरी 2020 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी, जिसे रद्द कराने के लिए पति ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि दोनों पिछले 5 सालों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. यह एफआईआर केवल एक टूटे हुए रिश्ते का गुस्सा है. वकील ने यह भी बताया कि महिला उच्च शिक्षित है और उसके पास एमए, एलएलबी और बीएड की डिग्रियां हैं. वहीं, महिला के वकील और सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महिला का 5 साल तक शोषण किया गया और युवक ने केवल कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिखावे की शादी की थी.

विज्ञापन

कोर्ट का अंतिम फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिंह की पीठ ने कहा कि महिला इतनी पढ़ी-लिखी और समझदार है कि वह अपने फैसलों और उनके परिणामों को अच्छी तरह समझ सकती है. यह नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति किसी धोखे या भ्रम में ली गई थी. कोर्ट ने माना कि यह साफ तौर पर एक प्रेम संबंध के टूटने का मामला है, इसमें कोई बलात्कार का अपराध नहीं बनता. अदालत ने स्थानीय कोर्ट में चल रहे इस मामले को समय की बर्बादी बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया.

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ