स्कूटी चालक का कटा 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान, सच सामने आया तो हिल गया सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काट दिया. जिसके बाद से ये मामले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी इस मामले में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

UP CHLLAN

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काट दिया. जिसके बाद से ये मामले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी इस मामले में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

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दरअसल, बीती 4 नवबंर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी पर एक स्कूटी सवार अनमोल सिंघल 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया. चालान को लेकर हवाला दिया गया था कि स्कूटी सवार ने न तो हेलमेट पहना था और न ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था. इसके अलावा सवार के पास गाड़ी का को कागज भी नहीं था. जिसके बाद पुलिस ने चालान काटा और उसकी गाड़ी को सीज कर दिया.

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चालान हुआ वायरल तो कम कर दिया पैसा

स्कूटी सवार ने जब चालान को सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस भी हरकत में आ गई और आनन-फानन में चालान को 4 हजार रुपये कर दिया. अधिकारियों के अनुसार, इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती है, लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर द्वारा यह चालान किया गया है वह 207 एमवी भरना भूल गए. जिससे मिनिमम चालान धारा में जुड़ गया और ये चालान 20 लाख 74 हजार रुपये का हो गया था.

एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान एक बाइक जिसके पास न तो कागज थे और न ही डीएल था. इसके अलावा ड्राइवर ने हेलमेट भी नहीं लगाया था.

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207 एमवी एक्ट के तहत होता है 2 हजार का मिनिमम जुर्माना

इस मामले में एमवी एक्ट की धारा के अनुसार, स्कूटी पर सिर्फ 2000 रुपये का चालान होना था, लेकिन जो मिनिमम जुर्माना भरा जाता है, वह राशि और 207 संख्या जुड़ गई और चालान 20 लाख 74 हजार रुपये हो गया. 207 एमवी एक्ट में अगर किसी वाहन का चालान किया जाता है तो मिनिमम जुर्माना जो भरा जाता है वह 2000 होता है.

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