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जालोर MLA जोगेश्वर गर्ग का बेटा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, आरएलपी MLA की बेटी ने लगाए ये गंभीर आरोप

जोधपुर: राजस्थान के जालोर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जालोर से भाजपा के MLA जोगेश्वर गर्ग जे बेटे प्रकाश को जोधपुर महिला थाना पश्चिम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश पुंज को दहेज उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस रिमांड […]

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जोधपुर: राजस्थान के जालोर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जालोर से भाजपा के MLA जोगेश्वर गर्ग जे बेटे प्रकाश को जोधपुर महिला थाना पश्चिम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोगेश्वर गर्ग के बेटे प्रकाश पुंज को दहेज उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। विधायक के बेटे प्रकाश ने रविवार रात को ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

इस मामले को लेकर महिला थानाधिकारी किरण गोदारा ने बताया कि जालोर जिले के लक्ष्मी नगर कोतवाली निवासी प्रकाशपुंज पुत्र जोगेश्वर गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने साल 2020 में दहेज उत्पीडन का केस दर्ज करवाया था। प्रकाश की पत्नी ममता ने अपने पति, सास व ससुर के विरूद्ध 7 फरवरी 2020 को मामला दर्ज करवाया था।

11 सितंबर से पुलिस को आरोपी की तलाश

इसके बाद दहेज उत्पीडन के इस केस की जांच सीआईडीसीबी की तरफ से की गई थी। आरोपित प्रकाशपुंज की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगी थी। यह रोक 11 सितंबर को हटने पर पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद उसने रविवार शाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

2007 में हुई थी शादी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकाश का 2007 में पुखराज गर्ग की बेटी से विवाह हुआ था, जो उस समय जलदाय विभाग में इंजीनियर थे। वर्तमान में वे भोपालगढ़ से रालोपा के विधायक है। जोधपुर पुलिस के महिला थाना पश्चिम में दर्ज हुए मामले में ममता ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद प्रकाश और उसके परिजनों ने उससे दहेज मांगा और उसका उत्पीड़न किया। उसका कई बार गर्भपात भी करवाया गया। प्रकाश ने विदेश में बिजनेस करने के लिए उसके परिजनों से 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उधार ली। लेकिन व्यवसाय करने के बजाय यह राशि एशो आराम में उड़ा दी थी। इस राशि का तकाजा करने के पर उसके साथ मारपीट की गई।

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इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

महिला पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना के आरोप में आईपीसी की धारा 498ए, 406, 323, 313 में मामला दर्ज किया गया है। इसमे बीजेपी विधायक की पुत्रवधू ने सास ससुर व पति पर अत्याचार प्रताड़ना व मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विजय पटेल ने बताया कि इस मामले की सीबीआई सीआईडी ने जांच की थी, जिसमें प्रकाश के साथ-साथ उनके पिता जोगेश्वर गर्ग और मां को भी दोषी पाया गया है, लेकिन विधायक और विधायक की पत्नी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक लगी है।

First published on: Nov 01, 2022 11:06 AM

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