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Noida News: घरेलू सामान के शिफ्टिंग के दौरान हुए नुकसान के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड को कस्टमर को 63,200 रुपये का मुआवजा देना होगा. यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद सुनाया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी को यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी. आयोग ने यह भी कहा कि घर शिफ्ट करते दौरान सामान टूटने की जिम्मेदारी पैकर्स कंपनी की होगी. आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर एवं सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने यह निर्णय नोएडा सेक्टर-119 निवासी सौरभ शर्मा की शिकायत पर सुनवाई के बाद सुनाया है.
शिकायतकर्ता सौरभ शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपना घरेलू सामान सेक्टर 121 स्थित क्लीयो काउंटी सोसाइटी के टावर-ए से सेक्टर 119 के एल्डिको आमंत्रण में शिफ्ट कराने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड से संपर्क किया था. कुल 19,000 रुपये में पैकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग का करार तय हुआ. 15 अप्रैल 2024 को कंपनी ने उन्हें कोटेशन दिया, जिसके बाद 1,900 रुपये एडवांस भुगतान भी कर दिया गया.
शर्तों के अनुसार सामान की पैकिंग और शिफ्टिंग सुबह 6 बजे से पहले पूरी होनी थी, लेकिन 27 अप्रैल को कंपनी की टीम सुबह 10 बजे पहुंची. शिफ्टिंग के दौरान स्टडी टेबल सहित कई महंगे घरेलू सामान टूट गए. करीब 63 हजार का नुकसान हो गया.
सौरभ शर्मा ने जब कंपनी से मुआवजा की मांग की, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया. सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया. सुनवाई के बाद आयोग ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड को 63,200 की मुआवजा राशि 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके अलावा एक हजार मानसिक उत्पीड़न के भी देने होंगे.
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