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महाराष्ट्र के NCP विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी, 15 फरवरी से पहले फैसला!

Maharashtra NCP MLA Disqualification Update:शिवसेना विधायकों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही फैसला आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेरकर ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी कर ली है।

Edited By : Rahul Pandey | Updated: Feb 13, 2024 15:20
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Maharashtra NCP MLA Disqualification Update: शिवसेना विधायकों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही फैसला आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेरकर ने विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी कर ली है।

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेरकर 15 फरवरी से पहले फैसला सुनाएंगे। इसकी पुष्टि खुद स्पीकर ने की है। जानकारी के मुताबिक स्पीकर ने सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला लिखने की प्रक्रिया चल रही है।

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15 फरवरी है डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जनवरी तक फैसला सुनाने की डेडलाइन रखी थी, लेकिन स्पीकर ने अदालत से समय बढ़ाकर मांगा था। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल की ओर से मांग की गई थी स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने और फैसला सुनाने में व्यस्त थे। इसलिए थोड़ा समय बढ़ाकर दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने 15 फरवरी तक समय दिया है।

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अजित पवार सहित 9 विधायकों को अयोग्य करने की मांग

गौरतलब है कि अजित पवार के साथ महायुति में शामिल होने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग शरद गुट की ओर से की गई थी। शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार सहित कुल 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। जिसपर अध्यक्ष ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई के दौरान जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे, जितेंद्र आव्हाड सहित अजित पवार गुट के कुछ नेताओं का बयान दर्ज किया गया है।

शरद पवार को चुनाव आयोग से लग चुका झटका

एनसीपी में बगावत होने के बाद चुनाव के पास असली पार्टी किसकी है इसको लेकर सुनवाई शुरू थी। तो दूसरी तरफ विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा के अध्यक्ष के पास विचारधीन है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने फैसला दिया। चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए पार्टी का नाम और एनसीपी की निशानी घड़ी अजित पवार के हाथ मे बांध दी है। अब विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की घड़ी है। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष शरद गुट की याचिका को मंजूर करते हैं या फिर वही होगा जो उद्धाव ठाकरे के साथ हुआ है।

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Edited By

Rahul Pandey

First published on: Feb 13, 2024 03:20 PM

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